अरावली सुरक्षित: पर्यावरण मंत्रालय ने खनन भ्रम को नकारा, SC के आदेश का हवाला दिया.

भारत
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Moneycontrol•22-12-2025, 18:15
अरावली सुरक्षित: पर्यावरण मंत्रालय ने खनन भ्रम को नकारा, SC के आदेश का हवाला दिया.
- •पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली पहाड़ियों को सुरक्षित बताया, नई परिभाषाओं के कारण खनन बढ़ने के दावों को खारिज किया.
- •अवैध खनन चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए एक समान परिभाषा प्रस्तावित करने हेतु समिति (9 मई, 2024) गठित की थी.
- •समिति ने खनन विनियमन के लिए राजस्थान की 2006 की परिभाषा पर आधारित 100 मीटर के मानक को अपनाया.
- •SC ने परिभाषा स्वीकार की (20 नवंबर, 2025), कोर/अविभाज्य क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाया और मौजूदा कार्यों पर सख्त शर्तें लगाईं.
- •अरावली क्षेत्र के केवल 0.19% (277.89 वर्ग किमी) में कानूनी खनन की अनुमति है, दिल्ली में कोई खनन नहीं, और सख्त टिकाऊ खनन दिशानिर्देश लागू हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मंत्रालय ने अरावली को सुरक्षित बताया, स्पष्ट किया कि नई परिभाषाएं पारदर्शिता और विनियमन के लिए हैं, खनन बढ़ाने के लिए नहीं.
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