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हरियाणा सरकार का नवरात्रि में 'संवेदनशील क्षेत्रों' के पास मांस की दुकानें बंद करने का आदेश
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नवरात्रि में संवेदनशील क्षेत्रों के पास मांस की दुकानें बंद करने का हरियाणा सरकार का आदेश.
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News18
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20-03-2026, 12:11
नवरात्रि में संवेदनशील क्षेत्रों के पास मांस की दुकानें बंद करने का हरियाणा सरकार का आदेश.
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हरियाणा सरकार ने नवरात्रि के दौरान नगर निगम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों के पास मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है.
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यह प्रतिबंध हरियाणा नगर अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास लागू किया गया है.
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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना अन्य स्थानों पर कोई मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती है.
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यह आदेश त्योहारों के दौरान शहरी क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी; नगर अधिकारियों को दुकानों की नियमित निगरानी करनी होगी.
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