झारखंड कोर्ट ने 200KG गांजा 'चूहों द्वारा खाए जाने' पर आरोपी को बरी किया.
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CNBC Awaaz02-01-2026, 10:47

झारखंड कोर्ट ने 200KG गांजा 'चूहों द्वारा खाए जाने' पर आरोपी को बरी किया.

  • रांची की एक अदालत ने 200KG गांजा तस्करी मामले में मुख्य आरोपी इंद्रजीत राय को बरी कर दिया.
  • पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब्त किया गया लगभग 200KG गांजा, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये थी, मालखाने में चूहों ने खा लिया था.
  • अदालत ने इसे "गंभीर प्रक्रियात्मक चूक और घोर लापरवाही" मानते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया.
  • अभियोजन पक्ष आरोपी का वाहन या मादक पदार्थ से सीधा संबंध साबित करने में विफल रहा.
  • यह मामला पुलिस के कामकाज और जब्त मादक पदार्थों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है, धनबाद में भी ऐसी ही घटना हुई थी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुलिस की लापरवाही से सबूत नष्ट हुए, जिससे आरोपी बरी हुआ और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे.

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