झारखंड कोर्ट ने 200KG गांजा 'चूहों द्वारा खाए जाने' पर आरोपी को बरी किया.

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CNBC Awaaz•02-01-2026, 10:47
झारखंड कोर्ट ने 200KG गांजा 'चूहों द्वारा खाए जाने' पर आरोपी को बरी किया.
- •रांची की एक अदालत ने 200KG गांजा तस्करी मामले में मुख्य आरोपी इंद्रजीत राय को बरी कर दिया.
- •पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब्त किया गया लगभग 200KG गांजा, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये थी, मालखाने में चूहों ने खा लिया था.
- •अदालत ने इसे "गंभीर प्रक्रियात्मक चूक और घोर लापरवाही" मानते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया.
- •अभियोजन पक्ष आरोपी का वाहन या मादक पदार्थ से सीधा संबंध साबित करने में विफल रहा.
- •यह मामला पुलिस के कामकाज और जब्त मादक पदार्थों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है, धनबाद में भी ऐसी ही घटना हुई थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुलिस की लापरवाही से सबूत नष्ट हुए, जिससे आरोपी बरी हुआ और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे.
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