कर्नाटक सरकार ने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की: पात्रता और कार्यप्रणाली

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News18•30-01-2026, 11:03
कर्नाटक सरकार ने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की: पात्रता और कार्यप्रणाली
- •कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 सरकारी महिला कर्मचारियों (18-52 आयु वर्ग) को हर महीने एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश प्रदान करती है.
- •यह नीति सभी सरकारी विभागों में स्थायी, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों पर लागू होती है, कुछ उद्योग अपने आंतरिक नियमों को समायोजित कर रहे हैं.
- •अवकाश आवेदन इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी डेटाबेस सिस्टम के माध्यम से जमा किए जाते हैं और इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है.
- •मासिक धर्म अवकाश को संचित या अन्य अवकाशों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और इसे उसी महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए.
- •पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए उपस्थिति रजिस्टरों में मासिक धर्म अवकाश का एक अलग रिकॉर्ड रखा जाता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक की नई मासिक धर्म अवकाश नीति महिला कर्मचारियों को आधिकारिक मान्यता और सहायता प्रदान करते हुए मासिक सवेतन अवकाश देती है.
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