बेंगलुरु-मैसूर कॉरिडोर में बदलाव नहीं: कर्नाटक सरकार ने SC के आदेश का हवाला दिया.

भारत
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News18•19-12-2025, 12:23
बेंगलुरु-मैसूर कॉरिडोर में बदलाव नहीं: कर्नाटक सरकार ने SC के आदेश का हवाला दिया.
- •कर्नाटक सरकार बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC) परियोजना, जिसे NICE रोड भी कहते हैं, को बदल या बंद नहीं कर सकती है.
- •उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी आदेशों का हवाला देते हुए इसकी पुष्टि की, जिसमें परियोजना को उसके मूल स्वरूप में पूरा करने का निर्देश है.
- •1995 में स्वीकृत BMIC परियोजना अधूरी है और लगभग तीन दशकों से कानूनी व राजनीतिक विवादों में फंसी है.
- •नए बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे के बावजूद, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश से बंधी है.
- •सरकार स्थानीय भूमि उपयोग के मुद्दों को संबोधित कर रही है, जिसमें योजना प्राधिकरणों को सशक्त बनाना और ऑनलाइन भूमि रूपांतरण को सुव्यवस्थित करना शामिल है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण BMIC परियोजना में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन स्थानीय मुद्दों का समाधान करेगी.
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