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केरल उच्च न्यायालय ने 'पुरुषों की गरिमा' का हवाला देते हुए जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम सुधारने की अनुमति दी.
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केरल हाई कोर्ट: पुरुषों की भी गरिमा है; जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने की अनुमति.
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News18
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03-03-2026, 20:26
केरल हाई कोर्ट: पुरुषों की भी गरिमा है; जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने की अनुमति.
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केरल हाई कोर्ट ने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने की अनुमति दी, कहा "पुरुषों की भी गरिमा, स्वाभिमान और आत्म-सम्मान होता है."
•
यह मामला एक मां से संबंधित था जो अपने पूर्व पति के नाम को अपने नए पति के नाम से बदलना चाहती थी, बेटी का जन्म विवाहेतर संबंध से हुआ था.
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जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने जोर दिया कि एक पति को गैर-जैविक बच्चे के पिता के रूप में नामित करके सार्वजनिक रूप से उपहासित नहीं किया जाना चाहिए.
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पूर्व पति ने याचिका का विरोध न करके "सज्जनतापूर्ण रवैया" दिखाया, बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी.
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थ्रिसूर नगर निगम को 30 दिनों के भीतर सीमांत प्रविष्टि करने और नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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