लोकसभा ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया.
Loading more articles...
लोकसभा ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया.
C
CNBC TV18•12-02-2026, 17:49
लोकसभा ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया.
•लोकसभा ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य भविष्य की कानूनी अस्पष्टता को दूर करना है.
•संशोधन का लक्ष्य तीन श्रम कानूनों - ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट, 1946, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 - की निरंतरता और निरसन को स्पष्ट करना है.
•केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि यह निरसन की शक्ति के गलत अर्थ को रोकता है.
•कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने संशोधन की आलोचना करते हुए कहा कि यह उच्च युवा बेरोजगारी के समय रोजगार सुरक्षा को कमजोर कर रहा है.
•भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने तर्क दिया कि विधेयक श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा और उद्योगों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा.