मुर्शिदाबाद हिंसा: पिता-पुत्र की हत्या मामले में 13 दोषी करार.

भारत
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News18•22-12-2025, 16:33
मुर्शिदाबाद हिंसा: पिता-पुत्र की हत्या मामले में 13 दोषी करार.
- •मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज दंगे के दौरान हरगोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या के मामले में एक अदालत ने 13 लोगों को दोषी ठहराया है.
- •पीड़ितों को अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उनके घर से घसीटकर परिवार के सदस्यों के सामने कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डाला गया था.
- •दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है; सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी.
- •यह घटना वक्फ विधेयक/वक्फ (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई, जिससे बड़े पैमाने पर आगजनी और संपत्ति का विनाश हुआ.
- •पुलिस ने 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का निर्देश दिया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मुर्शिदाबाद हिंसा में पिता-पुत्र की हत्या के लिए 13 दोषी करार, सजा का ऐलान बाकी.
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