ताजमहल के पास अवैध निर्माण, पेड़ काटने पर NGT का नोटिस.

भारत
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News18•05-01-2026, 23:47
ताजमहल के पास अवैध निर्माण, पेड़ काटने पर NGT का नोटिस.
- •राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ताजमहल और आगरा-ग्वालियर राजमार्ग के पास अवैध निर्माण, पेड़ काटने और अतिक्रमण पर नोटिस जारी किया है.
- •निवासी जगन प्रसाद तेहरिया की याचिका में आरोप है कि आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल और आगरा किले के बीच शाहजहाँ पार्क में संरचनाएं बनाई हैं.
- •निर्माण गतिविधियाँ संरक्षित विरासत और हरित क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, जिससे हरियाली नष्ट हो रही है और पक्षियों/तितलियों के आवास को नुकसान हो रहा है.
- •शाहजहाँ पार्क ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) का हिस्सा है; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ताजमहल के 5 किमी के दायरे में पेड़ काटने के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है.
- •आरोप यह भी है कि आगरा नगर निगम "सेल्फी पॉइंट" बना रहा है और L&T ने मेट्रो के लिए बिना अनुमति पेड़ काटे हैं. NGT ने आगरा विकास प्राधिकरण से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: NGT ने ताजमहल के आसपास के पर्यावरण को खतरे में डालने वाले उल्लंघनों पर गंभीर संज्ञान लिया है.
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