
सांसद उमेशभाई बाबूभाई पटेल ने खंडित जिम्मेदारियों के कारण केंद्र शासित प्रदेश के शासन को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं।
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के तहत किया जाता है। सरकार का मानना है कि उनके शासन के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र पर्याप्त हैं।
संसदीय स्थायी समिति गृह मामलों पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की समीक्षा करती है।