ओडिशा में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू-निकोटिन उत्पादों पर प्रतिबंध
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CNBC TV1822-01-2026, 15:13

ओडिशा में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू-निकोटिन उत्पादों पर प्रतिबंध

  • ओडिशा सरकार ने राज्यव्यापी स्तर पर सभी तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
  • यह निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय और FSSAI के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है.
  • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी आदि के निर्माण, भंडारण, परिवहन, व्यापार और बिक्री पर रोक.
  • यह प्रतिबंध सभी प्रकार के तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे चबाने वाले हों, धूम्रपान वाले हों, सुगंधित हों या बिना सुगंध वाले हों.
  • यह नया आदेश 2013 के पिछले आदेश का स्थान लेता है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरों का हवाला दिया गया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ओडिशा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सभी तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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