अमर्त्य सेन को मतदाता सूची सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं: चुनाव आयोग.

राजनीति
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CNBC TV18•06-01-2026, 22:30
अमर्त्य सेन को मतदाता सूची सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं: चुनाव आयोग.
- •चुनाव आयोग (EC) ने स्पष्ट किया कि नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को मतदाता सूची में वर्तनी की त्रुटि पर SIR सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है.
- •बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को मतदाता नामों में मामूली त्रुटियों को प्रशासनिक रूप से ठीक करने का अधिकार है.
- •TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि सेन को नोटिस मिला, लेकिन उनके परिवार ने इसे खारिज किया.
- •चुनाव आयोग ने जोर दिया कि मामूली त्रुटियां मतदाता अधिकारों को प्रभावित नहीं करतीं; अधिकारियों को विवाद से बचने का निर्देश.
- •सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 8 जनवरी को नई दिल्ली में SIR प्रक्रिया पर आपात बैठक.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अमर्त्य सेन की मतदाता सूची की त्रुटि प्रशासनिक रूप से ठीक की जाएगी, उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं.
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