कर्नाटक में विपक्ष के विरोध के बीच हेट स्पीच बिल पारित.

राजनीति
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CNBC TV18•19-12-2025, 19:02
कर्नाटक में विपक्ष के विरोध के बीच हेट स्पीच बिल पारित.
- •कर्नाटक विधान परिषद ने भाजपा और जद (एस) के कड़े विरोध के बावजूद हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) विधेयक पारित किया.
- •विपक्ष ने विधेयक को "कठोर", "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला" और "राजनीतिक प्रतिशोध का खतरनाक हथियार" बताया.
- •विधेयक में हेट क्राइम के लिए 7 साल तक की जेल और ₹1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो पूर्वाग्रहपूर्ण हितों पर आधारित घृणास्पद भाषण को परिभाषित करता है.
- •विधेयक के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिसमें मजिस्ट्रेटों/पुलिस को निवारक कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं.
- •मंत्री प्रियंक खड़गे से माफी की मांग सहित हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पारित किया गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक ने एक विवादास्पद हेट स्पीच विधेयक पारित किया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है.
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