सुप्रीम कोर्ट ने SAD नेता बिक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी.

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CNBC TV18•03-02-2026, 09:47
सुप्रीम कोर्ट ने SAD नेता बिक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी.
- •सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है.
- •मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 4 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
- •शीर्ष अदालत ने कहा कि मजीठिया को पहले एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक अलग मामले में जमानत मिल चुकी थी और वह इस मामले में सात महीने से हिरासत में थे.
- •राज्य ने ₹790 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति और जांच अधिकारियों को धमकी देने के गंभीर आरोपों का तर्क दिया, जबकि मजीठिया के वकील ने राजनीतिक प्रतिशोध और 295 गवाहों के कारण लंबी सुनवाई का हवाला दिया.
- •पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून, 2025 को ₹540 करोड़ की कथित संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और 40,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में लंबी हिरासत के बाद जमानत दी.
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