SC ने अरावली आदेश पर लगाई रोक, नई परिभाषा की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित.

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News18•29-12-2025, 14:52
SC ने अरावली आदेश पर लगाई रोक, नई परिभाषा की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित.
- •सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा पर अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.
- •पिछले आदेश में एक परिभाषा (100 मीटर ऊंचाई, 500 मीटर रेंज) स्वीकार की गई थी और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्रों में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
- •MoEF&CC की सिफारिशों और अरावली परिभाषा की समीक्षा के लिए एक नई उच्च-शक्ति विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जो संरक्षण और खनन संबंधी चिंताओं को दूर करेगी.
- •अदालत ने नए पैनल के लिए पांच प्रमुख प्रश्न तैयार किए, जिसमें संरक्षण क्षेत्रों के संभावित संकुचन और 'अंतराल' में खनन की अनुमति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
- •केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस फैसले का स्वागत किया और पुष्टि की कि नए/नवीनीकरण खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी रहेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने अरावली परिभाषा आदेश पर रोक लगाई, पर्यावरणीय प्रभाव और खनन नियमों के पुनर्मूल्यांकन के लिए पैनल बनाया.
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