File photos of Umar Khalid/Sharjeel Imam (PTI)
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News1805-01-2026, 11:47

दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की, 'साजिश में केंद्रीय भूमिका'.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, उनकी "साजिश में केंद्रीय भूमिका" बताई.
  • कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया, जिसमें उनकी "योजना और संगठन" में भूमिका का उल्लेख किया गया.
  • जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारी ने कहा कि खालिद और इमाम अन्य आरोपियों से "गुणात्मक रूप से अलग" हैं, उन पर UAPA की धारा 43D(5) लागू होती है.
  • पीठ ने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए एक अलग जमानत व्यवस्था की आवश्यकता है, और "आतंकवादी कृत्यों" में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाओं में बाधा डालना भी शामिल है.
  • जमानत से इनकार करते हुए, कोर्ट ने उन्हें संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने या एक साल बाद नई जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी; पांच अन्य आरोपियों को जमानत मिली.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने दिल्ली दंगों में उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत खारिज की, साजिश में केंद्रीय भूमिका बताई.

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