दिल्ली में 23 वर्षीय व्यक्ति को SUV से कुचलने वाले किशोर को 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर मिली जमानत.

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News18•17-02-2026, 11:59
दिल्ली में 23 वर्षीय व्यक्ति को SUV से कुचलने वाले किशोर को 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर मिली जमानत.
- •दिल्ली में 23 वर्षीय व्यक्ति को SUV से कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय किशोर को अंतरिम जमानत मिल गई है.
- •किशोर न्याय बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दी है.
- •यह दुर्घटना 3 फरवरी को लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई थी, जिसमें साहिल धनेशरा की मौत हो गई और एक टैक्सी चालक घायल हो गया.
- •किशोर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था; उसके पिता पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत कार्रवाई की जाएगी.
- •साहिल की मां ने न्याय की मांग की है, आरोप लगाया है कि किशोर 'फन रील्स' बना रहा था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, और उसके खिलाफ पहले भी तेज गति के चालान थे.
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