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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 32वें एवेन्यू के सीईओ के खिलाफ अधिकांश FIR की कार्यवाही रोकी.
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पंजाब और हरियाणा HC ने 32nd Avenue CEO ध्रुव दत्त शर्मा के खिलाफ अधिकांश FIR पर रोक लगाई.
C
CNBC TV18
•
24-03-2026, 20:28
पंजाब और हरियाणा HC ने 32nd Avenue CEO ध्रुव दत्त शर्मा के खिलाफ अधिकांश FIR पर रोक लगाई.
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 32nd Avenue के CEO ध्रुव दत्त शर्मा के खिलाफ कई FIR की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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जांच केवल गुड़गांव सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली शिकायत में जारी रहेगी.
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न्यायमूर्ति सुभाष मेहता ने हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई तक अन्य मामलों को रोकने का निर्देश दिया.
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शर्मा पर एक ही वाणिज्यिक इकाई को कई खरीदारों को बेचने का आरोप है, जिसके कारण कई FIR दर्ज की गई हैं.
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प्राथमिक FIR में भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप शामिल हैं.
Cnbc पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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