नियामक ने वजन घटाने वाली दवाओं के प्रचार पर कसी नकेल, फार्मा कंपनियों को सरोगेट विज्ञापन के खिलाफ चेताया.
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वजन घटाने वाली दवाओं के प्रचार पर नियामक की सख्ती, फार्मा कंपनियों को चेतावनी.
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CNBC TV18•11-03-2026, 22:51
वजन घटाने वाली दवाओं के प्रचार पर नियामक की सख्ती, फार्मा कंपनियों को चेतावनी.
•भारत के दवा नियामक CDSCO ने फार्मा कंपनियों को वजन घटाने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार के खिलाफ चेतावनी दी है.
•यह सलाह GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के प्रचार अभियानों को लक्षित करती है, जिसमें रोग जागरूकता और प्रभावशाली लोगों का जुड़ाव शामिल है.
•भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत जनता के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का विज्ञापन प्रतिबंधित है.
•CDSCO ने जोर दिया कि ये केवल प्रिस्क्रिप्शन दवाएं हैं और वजन घटाने के झूठे दावों या जीवनशैली में बदलाव को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी दी है.
•कंपनियों को नैतिक विपणन का पालन करना होगा, स्पष्ट उत्पाद जानकारी प्रदान करनी होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी.