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संपत्ति नियम: हाउसिंग सोसाइटी में रखरखाव शुल्क का निर्धारण कैसे होता है? जानें इसके नियम और कानून.
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हाउसिंग सोसायटी मेंटेनेंस: नियम, गणना और न चुकाने पर क्या होगा?
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News18
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06-03-2026, 10:58
हाउसिंग सोसायटी मेंटेनेंस: नियम, गणना और न चुकाने पर क्या होगा?
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मेंटेनेंस में साफ-सफाई, सुरक्षा, बिजली, लिफ्ट, पानी की आपूर्ति, मरम्मत और प्रशासनिक लागत जैसी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं.
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शुल्क महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 और मॉडल उपनियमों द्वारा शासित होते हैं, जिसके लिए आम सभा की मंजूरी आवश्यक है.
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खर्च अलग-अलग होते हैं: कुछ समान रूप से एकत्र किए जाते हैं (सुरक्षा, सफाई), अन्य फ्लैट के क्षेत्र पर आधारित होते हैं (संपत्ति कर, बड़ी मरम्मत).
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सोसायटी मनमानी फीस नहीं लगा सकती; वृद्धि के लिए सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है. अनियमित शुल्कों की शिकायत सहकारिता विभाग से की जा सकती है.
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नियमित भुगतान अनिवार्य है. भुगतान न करने पर जुर्माना लगता है और सहकारी समिति अधिनियम के तहत कानूनी वसूली हो सकती है.
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