महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला: सीधे चुने गए अध्यक्षों को सदस्यता, मतदान का अधिकार.

महाराष्ट्र
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News18•24-12-2025, 16:06
महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला: सीधे चुने गए अध्यक्षों को सदस्यता, मतदान का अधिकार.
- •महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी.
- •संशोधन सीधे चुने गए नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों को सदस्यता और मतदान का अधिकार प्रदान करता है.
- •सीधे चुने गए अध्यक्ष अब एक साथ अध्यक्ष और सदस्य दोनों पदों पर रह सकते हैं.
- •अध्यक्ष को सदस्य के रूप में एक वोट का अधिकार होगा और टाई होने पर निर्णायक वोट डालने का अधिकार होगा.
- •यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: महाराष्ट्र में सीधे चुने गए नगर अध्यक्षों को अब सदस्यता और मतदान का अधिकार मिलेगा.
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