सरकारी कर्मचारी ध्यान दें: चुनाव प्रशिक्षण अनिवार्य, अनुपस्थिति पर होगी कड़ी कार्रवाई.

महाराष्ट्र
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News18•26-12-2025, 19:24
सरकारी कर्मचारी ध्यान दें: चुनाव प्रशिक्षण अनिवार्य, अनुपस्थिति पर होगी कड़ी कार्रवाई.
- •29 नगर निगम चुनावों (15 जनवरी, 2026) में शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की घोषणा की गई है.
- •प्रशिक्षण सत्र 29 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक निर्धारित हैं, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा.
- •सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें पीआरओ, एपीआरओ और पीओ शामिल हैं, के लिए उपस्थिति अनिवार्य है.
- •प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने या आदेशों का पालन न करने पर मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 28(c) के तहत अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.
- •प्रशिक्षण का उद्देश्य चुनावों का पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: चुनाव ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, अन्यथा गंभीर कानूनी परिणाम होंगे.
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