ZP चुनाव: नामांकन रद्द होने पर अपील नहीं, उम्मीदवारों का बढ़ा तनाव.

महाराष्ट्र
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News18•18-12-2025, 12:36
ZP चुनाव: नामांकन रद्द होने पर अपील नहीं, उम्मीदवारों का बढ़ा तनाव.
- •महाराष्ट्र सरकार ने Zilla Parishad और Panchayat Samiti चुनावों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत नामांकन पत्र रद्द होने पर चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.
- •उम्मीदवारों को अब चुनाव अधिकारी के नामांकन अस्वीकृति के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं होगा, जो पहले Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act के तहत उपलब्ध था.
- •राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य District Court में लंबी अपीलों के कारण होने वाली चुनावी देरी को रोकना है.
- •विपक्ष, जिसमें Congress नेता Vijay Wadettiwar शामिल हैं, ने इस कदम की आलोचना की है, इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव की संभावना बताया है.
- •राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होने वाला यह नया नियम, इच्छुक उम्मीदवारों के बीच तनाव बढ़ा रहा है, जिससे कई लोगों के लिए 'गेम ओवर' की स्थिति बन सकती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ZP चुनाव में नामांकन रद्द होने पर अपील का रास्ता बंद, उम्मीदवारों में चिंता.
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