SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रिडेम्पशन भुगतान के लिए इंट्राडे उधार की अनुमति दी
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SEBI ने म्यूचुअल फंड को रिडेम्पशन भुगतान के लिए इंट्राडे उधार की अनुमति दी, लागत AMC वहन करेगी.
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CNBC TV18•13-03-2026, 17:03
SEBI ने म्यूचुअल फंड को रिडेम्पशन भुगतान के लिए इंट्राडे उधार की अनुमति दी, लागत AMC वहन करेगी.
•SEBI ने म्यूचुअल फंड को निवेशकों के रिडेम्पशन के लिए अस्थायी नकदी बेमेल को प्रबंधित करने हेतु इंट्राडे उधार लेने की अनुमति दी है, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा.
•यह उद्योग की एक प्रथा को औपचारिक रूप देता है, जिससे निवेशकों को भुगतान करने और परिपक्वता आय प्राप्त करने के बीच के समय के अंतर को पाटा जा सकेगा.
•उधार केवल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं से प्राप्त होने वाली गारंटीकृत प्राप्तियों तक सीमित है, और इसका उपयोग रिडेम्पशन भुगतान, इकाइयों की पुनर्खरीद और वितरण भुगतान के लिए होगा.
•एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को इंट्राडे उधार से जुड़ी सभी लागतें और विलंबित प्रवाह से होने वाले किसी भी नुकसान को वहन करना होगा.
•इक्विटी-उन्मुख इंडेक्स फंड और ETF के लिए नए नियम 3 अगस्त, 2026 से स्टॉक एक्सचेंज के क्लोजिंग ऑक्शन सत्र में भागीदारी के लिए उधार की अनुमति देते हैं.