फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कमाल आर. खान: 'अदालत बताएगी क्या सही और क्या गलत'.

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News18•01-02-2026, 14:24
फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कमाल आर. खान: 'अदालत बताएगी क्या सही और क्या गलत'.
- •अभिनेता-समीक्षक कमाल आर. खान (केआरके) को अंधेरी के ओशिवारा में हुई फायरिंग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
- •उन्हें बाद में 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई.
- •केआरके ने कहा कि उनके पास 22 साल से बंदूक का लाइसेंस है और उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत ही तय करेगी कि कौन दोषी है.
- •पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने की बात स्वीकार की, दावा किया कि तेज हवाओं के कारण गोलियां एक इमारत की ओर भटक गईं.
- •उनके वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(3) का पालन नहीं किया गया और संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हुआ.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जमानत पर बाहर कमाल आर. खान ने फायरिंग की घटना में अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, कहा अदालत फैसला करेगी.
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