मुंबई कोर्ट ने KRK को वशु भगनानी के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट से रोका.

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News18•20-12-2025, 09:20
मुंबई कोर्ट ने KRK को वशु भगनानी के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट से रोका.
- •मुंबई सिविल कोर्ट ने अभिनेता-समीक्षक कमाल राशिद खान (KRK) को निर्माता वशु भगनानी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है.
- •अदालत ने कहा कि KRK समीक्षा के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तर्क नहीं दे सकते.
- •यह विवाद 2021 का है, जब भगनानी ने आरोप लगाया था कि KRK ने सोशल मीडिया पोस्ट और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एक 'सुनियोजित बदनामी अभियान' चलाया था.
- •न्यायाधीश अमित ए. लाउलकर ने KRK को याचिका में पहचान की गई मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन इस स्तर पर बिना शर्त माफी पर जोर देने से इनकार कर दिया.
- •अदालत ने जोर दिया कि एक व्यक्ति के बोलने का अधिकार दूसरे व्यक्ति के निजता और सार्वजनिक छवि के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और आत्म-संयम पर बल दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मुंबई कोर्ट ने KRK को वशु भगनानी को बदनाम करने से रोका, पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी.
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