Vishal Dadlani has strongly criticised the Chhattisgarh High Court’s observation that ejaculation without penile penetration does not constitute rape.
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News1818-02-2026, 17:12

विशाल ददलानी ने छत्तीसगढ़ HC के बलात्कार के फैसले पर जताई नाराजगी: 'रेपिस्ट बचाओ अभियान' चल रहा है.

  • गायक-संगीतकार विशाल ददलानी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें बलात्कार की सजा को बलात्कार के प्रयास में बदल दिया गया था.
  • उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2013 के संशोधन से पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत बिना प्रवेश के स्खलन बलात्कार की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं करता है.
  • न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि बलात्कार के अपराध के लिए प्रवेश "अनिवार्य" है, और इसके बिना स्खलन बलात्कार का प्रयास है, वास्तविक बलात्कार नहीं.
  • ददलानी ने इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा व्यक्त किया, ऐसे फैसलों के लिए न्यायाधीशों के नाम और तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने का आह्वान किया और आरोप लगाया कि "#RapistBachaaoAbhiyaan" चल रहा है.
  • यह मामला 2004 का है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता को घसीटा, कैद किया और हमला किया था; उच्च न्यायालय ने विसंगतियों और निर्णायक प्रवेश साक्ष्य की कमी के कारण सजा को संशोधित किया.

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