मद्रास हाई कोर्ट ने 21.78 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर कार्थी की 'वा वाथियार' की रिलीज रोकी.

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News18•10-01-2026, 13:05
मद्रास हाई कोर्ट ने 21.78 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर कार्थी की 'वा वाथियार' की रिलीज रोकी.
- •मद्रास हाई कोर्ट ने पुष्टि की है कि कार्थी की फिल्म 'वा वाथियार' तब तक रिलीज नहीं हो सकती जब तक बकाया कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता.
- •फिल्म की रिलीज, जो मूल रूप से 12 दिसंबर, 2025 के लिए निर्धारित थी और बाद में पोंगल के लिए लक्षित थी, अब अदत्त बकाया के कारण रोक दी गई है.
- •एक खंडपीठ ने स्थगन को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाया कि फिल्म किसी भी प्लेटफॉर्म पर तब तक रिलीज नहीं हो सकती जब तक 21.78 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो जाता.
- •प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियो ग्रीन ने पोंगल रिलीज के लिए आंशिक पुनर्भुगतान की मांग की, लेकिन अदालत ने पिछली समय-सीमाओं का सम्मान न करने के कारण इसे खारिज कर दिया.
- •वित्तीय विवाद निर्माता ज्ञानवेल राजा द्वारा व्यवसायी अर्जुनलाल सुंदरदास से लिए गए 10.35 करोड़ रुपये के कर्ज से उपजा है, जो अब ब्याज सहित 21.78 करोड़ रुपये हो गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास हाई कोर्ट ने 21.78 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर कार्थी की 'वा वाथियार' की रिलीज पर रोक लगाई.
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