सरकार ने टीवी दर्शकों को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए टीवी रेटिंग नीति 2026 की घोषणा की.
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टीवी रेटिंग नीति 2026 लॉन्च: पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सरकार का बड़ा कदम.
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News18•28-03-2026, 07:17
टीवी रेटिंग नीति 2026 लॉन्च: पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए सरकार का बड़ा कदम.
•सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने टीवी दर्शकों के मापन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए टीवी रेटिंग नीति 2026 की घोषणा की.
•यह नीति 2014 के दिशानिर्देशों की जगह लेती है और इसका उद्देश्य विश्वसनीयता बढ़ाना तथा प्रसारकों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है.
•प्रमुख विशेषताओं में रेटिंग एजेंसियों के लिए न्यूनतम नेट वर्थ 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपये करना और 1,20,000 मीटर वाले घरों तक नमूना आकार बढ़ाना शामिल है.
•नीति में पारदर्शिता, गोपनीयता अनुपालन (DPDP अधिनियम, 2023), दोहरी ऑडिट प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य है.
•लैंडिंग पेज से प्राप्त दर्शकों की संख्या को मापा नहीं जाएगा; गैर-अनुपालन पर निलंबन या पंजीकरण रद्द करने सहित दंड का प्रावधान है.