पालघर साधू हत्याकांड: कोर्ट ने 4 मुख्य आरोपियों की जमानत खारिज की, गंभीर अपराध बताया.

मुंबई
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News18•23-12-2025, 21:01
पालघर साधू हत्याकांड: कोर्ट ने 4 मुख्य आरोपियों की जमानत खारिज की, गंभीर अपराध बताया.
- •मुंबई हाई कोर्ट ने 2020 के पालघर गडचिंचले साधू हत्याकांड के चार मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
- •न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने 23 दिसंबर, 2025 को यह फैसला सुनाया; सीबीआई के वकील अमित मुंडे ने जमानत का विरोध किया.
- •कोर्ट ने कहा कि आरोपी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि हमले में सक्रिय रूप से शामिल थे, सीसीटीवी और सबूतों से यह स्पष्ट है.
- •अपराध की गंभीरता (आजीवन कारावास/मृत्युदंड) और गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम के कारण जमानत नामंजूर की गई.
- •अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान अफवाहों के चलते भीड़ ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पालघर साधू हत्याकांड में मुंबई हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपियों की जमानत खारिज की, अपराध को गंभीर बताया.
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