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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: कृषि बीमा और दावा प्रक्रिया
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PM फसल बीमा योजना: 72 घंटे में दें नुकसान की सूचना, वरना नहीं मिलेगा क्लेम.
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News18
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20-02-2026, 21:29
PM फसल बीमा योजना: 72 घंटे में दें नुकसान की सूचना, वरना नहीं मिलेगा क्लेम.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है.
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समय पर सूचना न देने पर बीमा क्लेम मिलने में समस्या आ सकती है.
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नुकसान की सूचना टोल-फ्री नंबर 14447, फसल बीमा पोर्टल, मोबाइल ऐप या कृषि विभाग/बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से दी जा सकती है.
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रिपोर्ट करते समय बीमा पॉलिसी नंबर, आधार कार्ड, खतौनी और क्षतिग्रस्त फसल की तस्वीरें/वीडियो जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं.
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सूचना के बाद संयुक्त सर्वेक्षण होगा और क्षतिपूर्ति राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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