खाद-बीज-दवाई की दुकान खोलें: लागत, नियम और लाइसेंस की पूरी जानकारी

कृषि
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News18•21-01-2026, 19:47
खाद-बीज-दवाई की दुकान खोलें: लागत, नियम और लाइसेंस की पूरी जानकारी
- •मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने पर विचार कर सकते हैं, यह एक अच्छा व्यवसाय विकल्प है.
- •कृषि विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है; बिना लाइसेंस के दुकान चलाना अवैध है. यह लाइसेंस जिला स्तर पर जारी किया जाता है.
- •शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है: खाद/कीटनाशक बिक्री के लिए बीएससी कृषि, एमएससी कृषि या बीएससी रसायन विज्ञान आवश्यक है, लेकिन केवल बीज व्यवसाय के लिए नहीं.
- •आवेदकों को कृषि महाविद्यालयों से 15 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण पूरा करना होगा, जिसमें भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, किसानों को सलाह और रिकॉर्ड रखना शामिल है, जिसके बाद एक परीक्षा होती है.
- •प्रारंभिक निवेश 8 से 10 लाख रुपये तक होता है, जिसमें दुकान का किराया/स्वामित्व, प्रारंभिक स्टॉक, रैक, गोदाम और लाइसेंसिंग लागत शामिल है. निश्चित दरों और उचित रिकॉर्ड रखने जैसे नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस, प्रशिक्षण और नियमों का पालन करना एक स्थिर व्यवसाय के लिए आवश्यक है.
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