
हाँ, रेलवे अधिकारियों से ऐसे व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है। एक वायरल वीडियो में एक युवक को मथुरा रेलवे स्टेशन पर सांप जैसी वस्तु के साथ दहशत फैलाते हुए दिखाया गया।
मिडिल बर्थ के लिए नए नियम विवादों को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे उनका उपयोग केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही हो सकेगा।
यात्री आचार संहिता के नियमों में ट्रेनों पर पत्थरबाजी न करना शामिल है, जिसके लिए रेलवे अधिनियम के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।