आंध्र प्रदेश में हेलमेट नियम सख्त: भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द; जान बचाने की पहल.

आंध्र प्रदेश
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News18•04-01-2026, 07:02
आंध्र प्रदेश में हेलमेट नियम सख्त: भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द; जान बचाने की पहल.
- •आंध्र प्रदेश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए हेलमेट नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है; मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
- •नियम उल्लंघन पर ₹1000-₹1035 का जुर्माना, दूसरी बार उल्लंघन पर 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित और तीसरी बार स्थायी रद्द हो सकता है.
- •विशाखापत्तनम और तिरुपति जैसे शहरों में नियम सख्ती से लागू हैं; तिरुपति में 15 दिसंबर, 2025 से 'नो हेलमेट - नो पेट्रोल' नियम भी लागू है.
- •आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, जून-सितंबर 2024 के बीच हेलमेट न पहनने से 667 मौतों का हवाला दिया.
- •अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट 40-45% मौतों को रोक सकता है, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों से ISI-चिह्नित हेलमेट पहनने का आग्रह किया जा रहा है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आंध्र प्रदेश में हेलमेट नियमों का कड़ा पालन सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए आवश्यक है.
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