జననం, మరణం నమోదు తథ్యం!
आंध्र प्रदेश
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News1818-02-2026, 09:37

एपी में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए सख्त नियम: देरी पर लगेगा भारी जुर्माना.

  • आंध्र प्रदेश ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसका लक्ष्य विजन 2047 के तहत सटीक आंकड़े प्राप्त करना है.
  • जन्म और मृत्यु को 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य है; पालन न करने पर बढ़ते जुर्माने लगेंगे.
  • देर से पंजीकरण शुल्क 25 रुपये से 500 रुपये तक है, जिसमें महत्वपूर्ण देरी के लिए जिला रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है.
  • बच्चे का नामकरण 12 महीने तक मुफ्त है; उसके बाद 250 रुपये का शुल्क लगता है.
  • ये नियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 पर आधारित हैं, जो 18 फरवरी, 2026 से प्रभावी हैं, ताकि कल्याणकारी योजनाओं और आधिकारिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित किया जा सके.

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