ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के नए नियम के तहत बिहार के सर्राफा बाजारों में 8 जनवरी 2026 से चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा (AI जेनरेटेड तस्वीर)
पटना
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News1807-01-2026, 14:57

बिहार ज्वेलर्स का फरमान: सुरक्षा के लिए चेहरा दिखाना अनिवार्य, हिजाब समेत सभी कवरिंग पर रोक.

  • ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन (AIJGF) ने बिहार के ज्वेलरी स्टोर्स में 8 जनवरी 2026 से चेहरा दिखाने का नियम लागू किया.
  • यह नियम सुरक्षा कारणों से हिजाब, नकाब, हेलमेट, घूंघट, मास्क सहित सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर लागू होगा, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं.
  • बढ़ती चोरी और डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है, जहां अपराधी चेहरा ढककर पहचान से बचते हैं.
  • ग्राहकों से विनम्रतापूर्वक चेहरा दिखाने का अनुरोध किया जाएगा; जबरन हटाने का दबाव नहीं, दुकानों के बाहर नोटिस लगाए गए हैं.
  • इस नियम को 'हिजाब प्रतिबंध' बताकर विवाद खड़ा किया गया है, जबकि फेडरेशन इसे सुरक्षा उपाय बता रहा है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिहार के ज्वेलरी स्टोर्स में सुरक्षा के लिए चेहरा दिखाना अनिवार्य, यह नियम सभी फेस कवरिंग पर लागू है.

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