बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के लिए 13 जरूरी जानकारी अनिवार्य की है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद रहित होगी. (एआई जेनरेटेड तस्वीर)
पटना
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News1817-02-2026, 12:05

बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम: 1 अप्रैल 2026 से 13 जानकारी देना अनिवार्य.

  • बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े विवादों को कम करने के लिए नया नियम लागू होगा.
  • 1 अप्रैल 2026 से निजी जमीन (रैयती जमीन) की रजिस्ट्री के लिए 13 तरह की जानकारी देना अनिवार्य होगा.
  • आवेदकों को ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर निबंधन कार्यालय, अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता-विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार जैसी जानकारी भरनी होगी.
  • आवेदक अंचल अधिकारी से अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो 10 दिनों के भीतर सत्यापन करेंगे.
  • यह निर्णय राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है.

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