बिहार में राशन कार्ड से 52 लाख लोगों का कटेगा नाम(फाइल फोटो)
पटना
N
News1821-01-2026, 09:35

बिहार में 52 लाख राशन कार्ड धारक होंगे बेदखल, कहीं आपका नाम तो नहीं, जानें नियम.

  • बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 52 लाख अयोग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड सूची से हटाने का अभियान शुरू किया है.
  • खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आधार सीडिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद गलत आधार विवरण वाले नामों को हटाएगा.
  • मुजफ्फरपुर (2.34 लाख), पूर्वी चंपारण (1.5 लाख) और सीतामढ़ी (99,000) में सबसे अधिक अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की गई है.
  • राजस्व, परिवहन और आयकर विभागों के साथ डेटा मिलान से अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें आयकरदाता, चार पहिया वाहन मालिक और 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले लाभार्थी शामिल हैं.
  • अपात्रता के मानदंडों में आयकरदाता, चार पहिया वाहन मालिक, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक और मृत व्यक्ति शामिल हैं; सत्यापन के लिए 90 दिन की नोटिस अवधि दी जाएगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिहार सरकार पारदर्शिता के लिए 52 लाख अयोग्य राशन कार्ड धारकों को हटा रही है, नियमों की जांच करें.

More like this

Loading more articles...