बिहार में 52 लाख राशन कार्ड धारक होंगे बेदखल, कहीं आपका नाम तो नहीं, जानें नियम.

पटना
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News18•21-01-2026, 09:35
बिहार में 52 लाख राशन कार्ड धारक होंगे बेदखल, कहीं आपका नाम तो नहीं, जानें नियम.
- •बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 52 लाख अयोग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड सूची से हटाने का अभियान शुरू किया है.
- •खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आधार सीडिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद गलत आधार विवरण वाले नामों को हटाएगा.
- •मुजफ्फरपुर (2.34 लाख), पूर्वी चंपारण (1.5 लाख) और सीतामढ़ी (99,000) में सबसे अधिक अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की गई है.
- •राजस्व, परिवहन और आयकर विभागों के साथ डेटा मिलान से अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें आयकरदाता, चार पहिया वाहन मालिक और 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले लाभार्थी शामिल हैं.
- •अपात्रता के मानदंडों में आयकरदाता, चार पहिया वाहन मालिक, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक और मृत व्यक्ति शामिल हैं; सत्यापन के लिए 90 दिन की नोटिस अवधि दी जाएगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिहार सरकार पारदर्शिता के लिए 52 लाख अयोग्य राशन कार्ड धारकों को हटा रही है, नियमों की जांच करें.
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