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रोहतास
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News1821-01-2026, 17:17

बिक्रमगंज में 'नो एंट्री' नियम में छूट: आवश्यक खाद्य वाहनों को मिलेगी अनुमति

  • बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने 'नो एंट्री' नियम से आवश्यक खाद्य सामग्री वाहनों को छूट देने का आदेश जारी किया.
  • बिक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक 'नो एंट्री' नियम लागू है.
  • धान, गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों को अब 'नो एंट्री' के घंटों के दौरान अनुमति मिलेगी.
  • यह निर्णय आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और जनता को असुविधा से बचाने के लिए लिया गया है.
  • स्थानीय अधिकारियों को उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और छूट प्राप्त वाहनों को न रोकने का निर्देश दिया गया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिक्रमगंज में आवश्यक खाद्य वाहनों को 'नो एंट्री' नियम से छूट मिली, जिससे आपूर्ति निर्बाध रहेगी.

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