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जाति और निवास प्रमाण पत्र बार-बार बनवाने से बचें: आवेदन से पहले जानें 3 महत्वपूर्ण नियम (बिहार समाचार).
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जाति और निवास प्रमाण पत्र बार-बार बनवाने की जरूरत नहीं, आवेदन से पहले जानें ये 3 नियम.
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News18
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23-02-2026, 11:04
जाति और निवास प्रमाण पत्र बार-बार बनवाने की जरूरत नहीं, आवेदन से पहले जानें ये 3 नियम.
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जाति और निवास प्रमाण पत्र की वैधता तब तक रहती है जब तक व्यक्ति की जाति या स्थायी पता नहीं बदलता.
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आय प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी वैधता वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के अनुसार होती है और OBC आवेदन के लिए हर साल नया चाहिए.
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पुराने जाति और निवास प्रमाण पत्र (2-10 साल पुराने भी) मान्य हैं, बशर्ते आय प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का हो.
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RTPS कर्मचारियों ने पुष्टि की कि केवल आय प्रमाण पत्र को हर साल नया बनवाना होता है, जिससे भीड़ और समय की बचत होती है.
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महिलाओं के लिए, शादी के बाद भी जाति पिता के विवरण के आधार पर निर्धारित होती है; OBC प्रमाण पत्र के लिए इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.
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