छपरा कोर्ट के मुख्य द्वार की फाइल फोटो
सारण
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News1812-02-2026, 11:42

छपरा में बेटी और आशिक को पिता की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा.

  • छपरा कोर्ट ने पिता की हत्या के आरोप में बेटी अनीता कुमारी और उसके प्रेमी राम बाबू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
  • यह घटना 7 जून 2025 की आधी रात को हुई थी, जब पिता ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखा; बेटी ने पिता को पकड़ा और प्रेमी ने चाकू से वार किया.
  • मृतक के बेटे विकास कुमार ने गवाही दी कि उसने अपनी बहन को पिता को पकड़े हुए और प्रेमी को हत्या करते देखा था.
  • प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
  • कोर्ट ने 8 महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फैसला सुनाया, इसे 'जघन्य कृत्य' बताया जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

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