
नया आयकर अधिनियम, 2025, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, का उद्देश्य आम लोगों के लिए कर दाखिल करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
नहीं, नए कानून के तहत कर दरें नहीं बदलेंगी।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर-3 और आईटीआर-4 जैसे गैर-ऑडिट मामलों के लिए, अंतिम तिथि 31 अगस्त है।