पटना NEET छात्रा मौत: जांच में अहम बदलाव, सीबीआई अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी करेगी पड़ताल, संशोधित अधिसूचना जारी.
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पटना NEET छात्रा मौत: CBI अब पॉक्सो के तहत करेगी जांच, सरकार ने अधिसूचना संशोधित की.
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News18•06-03-2026, 06:54
पटना NEET छात्रा मौत: CBI अब पॉक्सो के तहत करेगी जांच, सरकार ने अधिसूचना संशोधित की.
•बिहार सरकार की संशोधित अधिसूचना के बाद CBI अब पटना NEET छात्रा मौत मामले की जांच पॉक्सो एक्ट के तहत भी करेगी.
•गृह विभाग ने 31 जनवरी, 2026 की पिछली अधिसूचना में संशोधन कर पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 और 6, तथा BNS 2023 की धारा 64 को शामिल किया है.
•शुरुआत में 9 जनवरी, 2026 को दर्ज FIR में पॉक्सो की धाराएं शामिल नहीं थीं, जिन्हें बाद में जांच के दौरान जोड़ा गया था.
•अदालत ने जांच की दिशा पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने नाबालिग पीड़िता और यौन अपराध के संकेतों के कारण अधिसूचना में संशोधन किया.
•यह मामला पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा है, जहां 6 जनवरी, 2026 को एक NEET छात्रा बेहोश मिली थी और 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. परिवार ने बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है.