POCSO कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना, जांच में देरी पर अदालत का 'हथौड़ा'.
POCSO कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना, जांच में देरी पर अदालत का 'हथौड़ा'.
- •विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 ने बोचहां थानाध्यक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
- •यह आदेश न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जांच पूरी न करने पर दिया.
- •कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर चिंता व्यक्त की और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.
- •पीड़िता के पिता ने 26 मई 2023 को FIR दर्ज कराई थी, जिसमें 23 मई 2023 की घटना का जिक्र था.
- •अदालत ने अन्य लंबित मामलों में भी थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है.