अमटेक ग्रुप के अरविंद धाम को ₹27,000 करोड़ धोखाधड़ी मामले में मिली बेल.

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News18•06-01-2026, 12:07
अमटेक ग्रुप के अरविंद धाम को ₹27,000 करोड़ धोखाधड़ी मामले में मिली बेल.
- •सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम को ₹27,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटा.
- •जुलाई 2024 में गिरफ्तार हुए धाम को लंबी जांच की संभावना के कारण शर्तों के साथ जमानत मिली है.
- •ED की PMLA जांच में खुलासा हुआ कि अमटेक ग्रुप ने लगभग 500 शेल कंपनियों के माध्यम से बैंक फंड डायवर्ट किए, जो 15 परतों तक संरचित थीं.
- •फंड का उपयोग दिल्ली के पॉश इलाकों (पंचशील पार्क, ग्रेटर कैलाश) और फरीदाबाद, अलवर जैसी जगहों पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
- •योजना में शेयर बाजार में हेरफेर भी शामिल था, जिससे शेयर की कीमतें (Castex Technologies) कृत्रिम रूप से बढ़ाई गईं और निवेशकों को नुकसान हुआ.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के अरविंद धाम को ₹27,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत दी है.
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