ATM से नहीं निकले पैसे, खाते से कटे 10,000 रुपये: बैंक को चुकाने होंगे 3.28 लाख रुपये.
ATM से नहीं निकले पैसे, खाते से कटे 10,000 रुपये: बैंक को चुकाने होंगे 3.28 लाख रुपये.
- •सूरत के एक ग्राहक, जितेश कुमार गांधी के खाते से ATM लेनदेन के बाद 10,000 रुपये कट गए, लेकिन नकदी नहीं निकली.
- •सूरत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को सेवा में कमी का दोषी पाया.
- •आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को मूल 10,000 रुपये 9% ब्याज के साथ, देरी के लिए प्रति दिन 100 रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 3,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.
- •लंबे समय तक समाधान में देरी के कारण बैंक द्वारा ग्राहक को भुगतान की जाने वाली कुल राशि 3.28 लाख रुपये हो गई.
- •यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि बैंकों को नकदी वितरण का ठोस प्रमाण देना चाहिए और RBI की वापसी समय-सीमा का पालन करना चाहिए, अन्यथा उन्हें भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है.