1 फरवरी से महंगे होंगे सिगरेट और पान-मसाला: नए टैक्स नियम लागू
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News1831-01-2026, 18:02

1 फरवरी से महंगे होंगे सिगरेट और पान-मसाला: नए टैक्स नियम लागू

  • सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और पान-मसाला पर नई कर संरचना 1 फरवरी से लागू होगी, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे.
  • सिगरेट और तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, और पान-मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर पुराने क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा.
  • चबाने वाले तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा और गुटखा के लिए एमआरपी-आधारित जीएसटी मूल्यांकन का लक्ष्य कर चोरी को रोकना और राजस्व बढ़ाना है.
  • पान-मसाला निर्माताओं को नए उपकर कानून के तहत फिर से पंजीकरण करना होगा और सभी पैकिंग मशीनों को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग 2 साल तक सुरक्षित रखनी होगी.
  • बदलावों के बावजूद, पान-मसाला पर कुल कर का बोझ, जिसमें 40% जीएसटी शामिल है, मौजूदा 88% के आसपास ही रहेगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए कर और उपकर लागू होने से 1 फरवरी से धूम्रपान करने वालों और पान-मसाला उपयोगकर्ताओं को अधिक कीमत चुकानी होगी.

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