इनकम टैक्स रिफंड अभी बहुत से लोगों को नहीं मिला है.
पर्सनल फाइनेंस
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News1820-01-2026, 06:22

इनकम टैक्स रिफंड अटका? ऑनलाइन जानकारी न मिलने पर किससे करें संपर्क

  • असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 50 लाख से अधिक लोगों का रिफंड ITR की कड़ी जांच के कारण लंबित है.
  • रिफंड में देरी के कारण हो सकते हैं जैसे आय का विवरण Form 26AS/AIS से मेल न खाना, बैंक खाते का सत्यापन न होना, या ITR का 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन न होना.
  • असेसिंग ऑफिसर (AO) कटौती पर स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं, जवाब न मिलने पर रिफंड रोक दिया जाता है.
  • रिफंड की स्थिति जानने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) या TIN-NSD वेबसाइट पर PAN और असेसमेंट ईयर का उपयोग करें.
  • यदि ऑनलाइन स्थिति लंबे समय तक 'अंडर प्रोसेसिंग' दिखाती है, तो बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से संपर्क करें या ई-फाइलिंग पोर्टल या ई-निवारण के माध्यम से शिकायत दर्ज करें. जटिल मामलों के लिए अपने क्षेत्राधिकार AO से संपर्क करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: देरी से रिफंड का सामना कर रहे करदाताओं को ऑनलाइन स्थिति जांचनी चाहिए, फिर CPC से संपर्क करना चाहिए या शिकायत दर्ज करनी चाहिए.

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