इंडिगो फ्लाइट में यात्री की हार्ट अटैक से मौत: जानें मुआवजे के नियम और राशि

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News18•22-01-2026, 14:16
इंडिगो फ्लाइट में यात्री की हार्ट अटैक से मौत: जानें मुआवजे के नियम और राशि
- •गाजियाबाद से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में 72 वर्षीय यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई.
- •DGCA के नियमों और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (भारत द्वारा 2009 में अपनाया गया) के तहत घरेलू उड़ानों में यात्री की मृत्यु पर एयरलाइंस मुआवजा देती हैं.
- •मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए मानक मुआवजा 151,880 SDR है, जो लगभग 1.8 करोड़ रुपये के बराबर है और घरेलू उड़ानों पर भी लागू होता है.
- •एयरलाइंस परिवार को तत्काल सहायता के रूप में कम से कम 16,000 SDR (18-20 लाख रुपये) प्रदान करती हैं, जिसे बाद में कुल मुआवजे में समायोजित किया जाता है.
- •यदि एयरलाइन की गलती पाई जाती है, तो मुआवजा काफी अधिक हो सकता है, जो यात्री की उम्र, आय और परिवार पर निर्भरता जैसे कारकों पर निर्भर करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: घरेलू उड़ानों में यात्री की मृत्यु होने पर DGCA और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिलता है.
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