रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत ऐसे मामलों में 1000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है.
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News1812-01-2026, 22:07

मकर संक्रांति पर रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी: 6 माह की जेल, ₹1000 जुर्माना संभव.

  • आगरा रेल मंडल ने बिजली वाले रेलवे ट्रैक के पास पतंग उड़ाने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है, क्योंकि OHE तारों में उच्च वोल्टेज होता है.
  • 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तारों के संपर्क में आने से, खासकर धातु या मांझे वाली डोर से, जानलेवा बिजली का झटका लग सकता है.
  • पतंग उड़ाते समय ट्रैक पार करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत अपराध है, जिससे ट्रेनों से टक्कर का खतरा रहता है.
  • अवैध रूप से ट्रैक पार करने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद, ₹1000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
  • रेलवे सुरक्षित पतंगबाजी के लिए खुले स्थानों में, ट्रैक से दूर रहने और खतरनाक डोर का उपयोग न करने की अपील करता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मकर संक्रांति पर रेलवे ट्रैक के पास पतंग उड़ाना खतरनाक और अवैध है, जिससे गंभीर दंड मिल सकता है.

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